(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Anand Mohan case: सलाखों के पीछे जा सकते हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह? डीएम की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
Anand Mohan Singh case In Supreme Court: पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप है. इस मामले में उनकी रिहाई के खिलाफ याचिका लगी है.
Anand Mohan Singh case Hearing In Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज शुक्रवार (3 नवंबर) को सुनवाई होगी. 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जीएम जी कृष्णैय्या की हत्या मामले में आनंद मोहन सिंह को आरोपी बनाया गया है.
इस सिलसिले में उनकी रिहाई के खिलाफ कृष्णैय्या की पत्नी ने याचिका लगायी है, जिस पर सुनवाई होनी है. इससे पहले 26 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई थी.
बिहार सरकार को एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश
डीएम की हत्या के मामले में इससे पहले 11 अगस्त को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने बिहार सरकार को मामले में एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था. नीतीश सरकार ने इसी साल अप्रैल में जेल नियमावली में संशोधन किया था, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ था. आनंद मोहन की रिहाई के फैसले की चौतरफा आलोचना हुई थी लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था.
गोपालगंज में डीएम की कर दी गई थी हत्या
90 के दशक में आनंद मोहन सिंह की बिहार में तूती बोलती थी. आरोप है कि उनके अवैध काम में बाधा बनने की वजह से गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैय्या की 1994 में हत्या हो गई थी. इसका आरोप आनंद मोहन सिंह पर लगा था. मामले की लंबी सुनवाई के बाद आनंद मोहन को उम्रकैद की सजा हुई थी, लेकिन फिलहाल वह रिहा कर दिए गए हैं. इसके बाद जी कृष्णैय्या की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करने की मांग की.
11 अगस्त को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने नीतीश सरकार ने अपना जवाब पेश किया था जिसमें सरकार ने कहा कि सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं बल्कि कुल 97 कैदियों को सजा में छूट देकर समय से पहले रिहा किया गया है.
97 कैदियों को किया गया था रिहा
हालांकि, तब न्यायाधीश ने पूछा था कि क्या रिहा किए गए सभी 97 कैदी लोकसेवक की हत्या में दोषी थे? इस पर बिहार सरकार के सरकारी वकील रंजीत कुमार ने कहा कि वे विस्तृत में जानकारी जुटा कर सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे. उसी के मुताबिक आज की सुनवाई में बिहार सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है. अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जी कृष्णैय्या की पत्नी के पक्ष फैसला सुनाता है, तो आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ सकता है.
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