चंद्रबाबू नायडू को मिली रेगुलर बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आंध्र प्रदेश की सरकार
Skill Development Case: स्किल डेवलपमेंट मामले में टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए उनसे सार्वजनिक रैलियों और बैठकों का आयोजन करने से परहेज करने को कहा था.
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Skill Development Case: स्किल डेवलपमेंट मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार मंगलवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. मामले में 9 सितंबर को तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख नायडू की गिरफ्तारी हुई थी.
डेढ़ महीने से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम नायडू को अंतरिम जमानत दे दी थी. अब हाई कोर्ट ने इसे नियमित जमानत में बदल दिया है. दरअसल, नायडू पर आरोप है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का स्किल घोटाला हुआ.
सरकार ने क्या कहा?
आंध्र प्रदेश सरकार के एडवाइजर रामाकृष्णा रेड्डी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, '' एन चंद्रबाबू नायडू को जमानत मिलने पर टीडीपी कह रही है कि सच की जीत हुई, लेकिन सत्य है कि घोटाला हुआ. सच ये है कि इसमें एन चंद्रबाबू नायडू मुख्य आरोपी है.''
VIDEO | "Regarding the regular bail that (Andhra Pradesh) High Court has granted to N Chandrababu Naidu, what they (TDP) are doing is... They are saying that truth has prevailed. But the truth is that a scam exists, truth is that N Chandrababu Naidu is the main culprit," says… pic.twitter.com/VztChxfGae
— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2023
कोर्ट ने क्या कहा था?
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘आरोपी (नायडू) को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता (नायडू) को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है. ’’
इसके अलावा, कोर्ट ने नायडू को अपनी चिकित्सा रिपोर्ट राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा में विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. नायडू की हाल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई.
इनपुट भाषा से भी.
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