Andhra Pradesh Chandra Babu Naidu: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर 2023) को राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को राहत देते हुए चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी. उनको ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर 52 दिनों के बाद मिली है. उनको राज्य की पुलिस ने कौशल विकास घोटाला मामले (Skill Development Case) में गिरफ्तार किया था.


एएनआई के मुताबिक, उनको यह जमानत कई शर्तों के आधार पर दी है. नायडू को 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. कोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी. कोर्ट ने उनको अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने का भी आदेश दिया है.






 क्या है कौशल विकास घोटाला?
यह योजना हैदराबाद और प्रदेश के बाकी इलाकों में भारी उद्योगों में काम करने के लिए युवाओं को जरूरी कौशल प्रशिक्षण देना चाहती थी. इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया. आरोप है कि योजना के तहत छह क्लस्टर्स बनाए गए और इन पर कुल 3300 करोड़ रुपये खर्च होने थे. जिसमें हर क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपये खर्च होने थे. जिसमें कुल लागत का 10 प्रतिशत रुपया  राज्य सरकार को खर्च करना था. यानी कुल 370 करोड़ रुपये. बताया गया कि यह रुपये शेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए गये. 


बस इन आरोपों के आधार पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया. कहा गया कि इन पैसों के हेर-फेर में पूर्व मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है. साथ ही यह भी कहा गया कि शेल कंपनियां बनाकर उनको पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित दस्तावेज भी नष्ट कर दिए गए.


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