ANI File Case Against PTI: न्यूज एजेंसी एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि पीटीआई ने उसके कंटेंट की चोरी की है. न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने आज मामले की सुनवाई की और मुकदमे में समन जारी किया.


जानकारी के अनुसरा, एएनआई ने पीटीआई पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने कैमरापर्सन की ओर से शूट किए गए वीडियो को अवैध रूप से फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर चलाने का आरोप लगाया है.


एयरलाइंस के वीडियो को लेकर विवाद


एएनआई का दावा है कि वीडियो को उसके कैमरापर्सन ने नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली उड़ान में एक यात्री के साथ साक्षात्कार के रूप में शूट किया था. यात्रियों को भीषण गर्मी में बिना एयर-कंडीशनिंग के विमान में काफी समय तक इंतजार करना पड़ा था.


वेबसाइट और सोशल मीडिया पर किया यूज


एएनआई ने आरोप लगाया है कि हमारे शॉर्ट ओरिजनल वीडियो को पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर बिना क्रेडिट दिए अपना बताते हुए अवैध रूप से पोस्ट किया. इसके बाद पीटीआई ने अपनी वेबसाइट पर भी इस वीडियो को अवैध रूप से पोस्ट किया. पीटीआई ने कहीं भी एएनआई का क्रेडिट नहीं दिया, जबकि ओरिजनल वीडियो उसी का था. 


एएनआई की तरफ से पेश हुए दो वकील


एएनआई की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील चंदर एम. लाल ने अदालत को बताया कि पीटीआई ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है और एएनआई के वीडियो को गलत तरीके से पब्लिश किया है. वकील सिद्धांत कुमार भी एएनआई की ओर से सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए. एएनआई ने पीटीआई पर "उसकी फ़ीड चुराने" का आरोप लगाते हुए हर्जाने की भी मांग की है. 


पीटीआई विवादित वीडियो हटाने को तैयार


दूसरी ओर, पीटीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा कि समाचार एजेंसी अपने अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, 24 घंटे के अंदर विवादित वीडियो को हटाने के लिए तैयार है. हालांकि अदालत पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजने को तैयार थी, लेकिन न्यायमूर्ति पुष्करणा को बताया गया कि दोनों पक्ष आपस में बात करेंगे. अब मामले की सुनवाई 09 अगस्त को होगी.


एएनआई ने की एनएचएआई से ये मांग


एएनआई ने इस तरह के मामले आगे रोकने के लिए पीटीआई की ओर से एएनआई के किसी भी मूल कंटेंट को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है. यही नहीं एएनआई ने पीटीआई की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के लिए 2 करोड़ और 10 लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा भी मांगा है.


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