Corruption Case Against Anil Deshmukh: मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Waze) की अर्जी स्वीकार कर ली.
वाजे ने विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) में दाखिल अर्जी में दावा किया था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के साथ सहयोग किया है, जिसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके इकबालिया बयान को दर्ज किया गया.
कुछ शर्तों के साथ अनुरोध स्वीकार
CBI ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ वाजे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था. विशेष न्यायाधीश डी पी शिंगडे ने बुधवार को वाजे की अर्जी मंजूर कर ली. अदालत के आदेश के बाद वाजे (Sachin Waze) अब मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बयान दे सकते हैं.
इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं वाजे
वाजे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर पास एक गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ पाये जाने के मामले में और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या में कथित भूमिका के लिए पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था. वाजे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.
क्या है पूरा मामला
मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अफसरों को मुंबई के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये की उगाही का काम सौंपा है. सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) के आदेश के बाद पिछले साल अप्रैल में देशमुख, वाजे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अदालत के आदेश के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
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