Anil Deshmukh Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 जनवरी) को खारिज कर दी. 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में 12 दिसंबर को हाई कोर्ट ने देशमुख को जमानत दी थी.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि देशमुख (73) को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जमानत दी गई है. CBI ने पिछले साल दिसंबर में भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
हाई कोर्ट ने कहा था कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बयान को छोड़कर, सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी बयान से संकेत नहीं मिलता कि देशमुख के इशारे पर मुंबई में बार मालिकों से पैसा वसूला गया था.
शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में जांच एजेंसी ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने देशमुख को जमानत देने में ‘‘गंभीर त्रुटि’’ की. जांच एजेंसी ने कहा कि उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दी गई जमानत से जारी जांच प्रभावित होगी.
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