चंडीगढ़: सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन को अपराध बनाने के लिए कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना है. ये बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कही. विज ने कहा कि कानून की जरूरत इसलिए है, क्योंकि यह देखा गया है कि लोग परामर्शों का पालन नहीं करते हैं.


उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो इससे मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है. जिससे समूची स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा. उन्होंने कहा, “इसलिए हमें कोई व्यवस्था विकसित करनी होगी. नियम बनाने होंगे और उन्हें कानूनी रूप देना होगा. इनके उल्लंघन को अपराध बनाया जाए.’’


बता दें कि विज के पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहना होगा. उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं.


विज ने कहा, “यह मेरा सुझाव है कि अगर हमें कोरोना वायरस के साथ रहना है, तो हमें नए कानून और नियम बनाने होंगे. एक कानून होना चाहिए जो सामाजिक दूरी को लागू करेगा और बाहर जाने पर लोगों के लिए छह फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.“ हरियाणा के मंत्री ने कहा कि अगर कोरोना वायरस की स्थिति लंबे वक्त जारी रहती है तो यह लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाएगा.
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