Cow Hug Day or Valentine: '14 फरवरी को मनाएं काउ हग डे', केंद्र की देशवासियों से अपील
Cow Hug Day on February 14: भारत सरकार के पशु कल्याण संबंधी निकाय ने 14 फरवरी के संबंध में एक अपील पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि देशवासी इस दिन को 'काउ हग डे' के रूप में भी मना सकते हैं.

Govt Appeals Cow Hug Day on February 14: भारत के पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने देशवासियों से अपील की है कि 14 फरवरी को 'काउ हग डे' (Cow Hug Day) मनाएं. 14 फरवरी को ही दुनियाभर में 'वैलेंटाइन्स डे' (Valentine's Day) मनाया जाता है. बोर्ड की अपील के मुताबिक, काउ हग डे का मतलब है कि गाय को गले लगाना है.
भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देशानुसार पशु कल्याण बोर्ड की ओर से जारी की गई अपील में कहा गया है, ''हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे जीवन को बनाए रखती है और पशुधन और जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है. मानवता को सब कुछ प्रदान करने वाली मां के समान पोषक प्रकृति के कारण इसे कामधेनु और गौमाता के नाम से जाना जाता है.''
अपील में और क्या है?
अपील में आगे कहा गया है, ''हमारे समय में पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं. पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने हमारी भौतिक संस्कृति और विरासत को भूला हुआ बना दिया है. गाय के बेहद ज्यादा फायदों को देखते हुए, गाय को गले लगाने से जज्बाती समृद्धि आएगी, व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी बढ़ेगी. इसलिए, गौमाता के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी गाय प्रेमी 14 फरवरी को काउ हग डे के रूप में भी मना सकते हैं और जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ बना सकते हैं.'' अपील पत्र के अंत में स्पष्ट किया गया है कि यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से और पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देश पर जारी हुआ है.
क्या है पशु कल्याण बोर्ड?
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए एक्ट) के अंतर्गत स्थापित किया गया था. यह निकाय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पशुओं के कल्याण संबंधी मामलों में सलाह देने का काम करता है. सीधे समझे तो पशुओं का भला किसमें हैं, यह बताने का काम करता है. यह निकाय पीसीए एक्ट और इस कानून के अंर्गतम बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों को भी देखता है.
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