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SC on Conversion: '...गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता', धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता, जस्टिस एमआर शाह और सी टी रविकुमार की बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया. मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

Anti Conversion Law: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जताने के साथ ही कहा है कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें जिलाधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतरधार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

कोर्ट ने कहा कि हर तरह के धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता. जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई सात फरवरी के लिए स्थगित कर दी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की लेकिन शीर्ष अदालत ने कोई निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया.

हम इस पर आंख नहीं मूंद सकते हैं

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शादी का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के लिए किया जाता है और हम इस पर आंख नहीं मूंद सकते हैं. हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (एमपीएफआरए) की धारा 10 के तहत उन वयस्कों पर मुकदमा नहीं चलाने का निर्देश दिया था, जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं.

हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को कहा कि धारा 10, जो धर्मांतरण के इच्छुक नागरिक के लिए जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में (पूर्व) घोषणा पत्र देना अनिवार्य बनाती है, “हमारी राय में इस अदालत के पूर्वोक्त निर्णयों की पूर्व दृष्टि से असंवैधानिक है.” एमपीएफआरए गलत बयानी, प्रलोभन, बल प्रयोग की धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती विवाह या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को निषेध करता है.

हाईकोर्ट का अंतरिम निर्देश आया था

एमपीएफआरए 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सात याचिकाओं पर हाईकोर्ट का अंतरिम निर्देश आया था. याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने से राज्य को रोकने के लिए अंतरिम राहत मांगी थी. अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाओं पर अपना क्रमवार जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता उसके बाद 21 दिनों के भीतर जवाब दाखिल कर सकते हैं.

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