बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या और एंटीलिया बम कांड मामले (Antilia Bomb Scare Case) के संबंध में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बुधवार (23 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत दे दी. कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के मामले में और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुंबई के पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी.
मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास 25 फरवरी 2021 को विस्फोटक से भरा एक वाहन पाया गया था. यह वाहन कारोबारी मनसुख हिरेन का था और हिरेन पांच मार्च 2021 में ठाणे में मृत पाए गए थे.
मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य थे प्रदीप शर्मा
प्रदीप शर्मा पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य थे. इस दस्ते ने कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को ढेर किया था. सालस्कर 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में मारे गए थे. एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदा वाहन मिलने और हिरेन की मौत के मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे मुख्य आरोपी है.
जून, 2021 में हुई थी प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने प्रदीप शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रदीप शर्मा को इस मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था.
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