एंटीलिया केस: NIA कोर्ट ने सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा
मुंबई पुलिस के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई की एक एनआईए अदालत ने 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
नई दिल्ली: एंटीलिया विस्फोटक केस समेत कई मामलों में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई की एनआईए अदालत ने शुक्रवार को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में आज लगातार तीसरे दिन सचिन वाजे से पूछताछ की. एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई का एक दल आरोपों की प्रारंभिक जांच के लिए मुंबई में है. उसने शुक्रवार सुबह एनआईए के दफ्तर जाकर वाजे का बयान दर्ज किया.
एनआईए 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में जांच कर रही है.
बता दें कि सचिन वाजे ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की कथित हत्या के मामले में भी जांच के दायरे में हैं. अंबानी के घर के बाहर जो एसयूवी गाड़ी मिली थी, वह हिरेन के पास से ही चोरी हुई थी. सीबीआई यहां एक विशेष एनआईए अदालत का आदेश लेकर वाजे से पूछताछ कर रही है.
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है सीबीआई
बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद सीबीआई ने मंगलवार को देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया था. परमबीर सिंह का 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया था.
बाद में उन्होंने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने सचिन वाजे और अन्य पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बारों से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. सीबीआई ने आरोपों के सिलसिले में गुरुवार रात को पुलिस उपायुक्त (प्रवर्तन) राजू भुजबल के बयान दर्ज किये थे.