Antilia Case: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की जांच के लिए नहीं हुई अधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सौंपना होगा रिपोर्ट
Antilia Bomb Case: सिंह के ख़िलाफ़ 5 मामले दर्ज हैं. जिसमें से, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली का मामला जिसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है इस मामले में उनका बयान दर्ज हो चुका है
![Antilia Case: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की जांच के लिए नहीं हुई अधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सौंपना होगा रिपोर्ट Antilia Case: No officer appointed for investigation of former police commissioner, State government submitted report within 6 months ANN Antilia Case: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की जांच के लिए नहीं हुई अधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सौंपना होगा रिपोर्ट](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/12/01/b4e4e62e856afe5ffeed1105190edc22_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Antilia Bomb Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले और एंटीलिया कांड, मनसुख हिरण हत्या मामले में संदिग्ध और क़रीब 5 वसूली मामलों में आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन रद्द हो सकता है ? सिंह पर एक के बाद एक गम्भीर आरोपों के बाद और कई दिनो तक ड्यूटी पर हाज़िर ना होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिसंबर 2021 में ऑल इंडिया सर्विसेज़ रूल्स एक्ट 1969 के तहत निलम्बित किया था.
सिंह को निलंबित हुए दो महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और सरकार ने अबतक उनके निलंबन के कारण को बताने के लिए होने वाली जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की है. सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश की माने तो भारत में किसी भी सरकारी अधिकारी को निलंबित करने के बाद उस राज्य की सरकार को जांच अधिकारी के माध्यम से जांच कराकर 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी होती है.
गृहविभाग के सूत्रों ने बताया की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने गृह विभाग को सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट की लिस्ट भेजी थी ताकि जांच की जा सके लेकिन गृहविभाग ने उस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया. सूत्रों ने बताया की अगर ऐसा ही रहा और सरकार ने जांच अधिकारी को नियुक्त कर निलंबन के कारण की रिपोर्ट तय समय पर नही बनाया तो उन्हें सिंह का निलंबन रद्द करना पड़ सकता है. सिंह 1988 बैच के IPS अधिकारी है और वो इसी साल 30 जून को सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं.
सिंह के ख़िलाफ 5 मामले दर्ज
सिंह के ख़िलाफ़ 5 मामले दर्ज हैं. जिसमें गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली का मामला जिसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, इस मामले में उनका बयान दर्ज हो चुका है और चार्जशीट भी दायर हो गई है. ठाणे के ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली के मामले में उनका बयान दर्ज हो चुका है. ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली मामले की जाँच CID कर रही है इसमें उनका बयान दर्ज करना बाक़ी है.
मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली मामले की जाँच CID कर रही है इस मामले में उनका बयान दर्ज करना बाक़ी है. ठाणे के बाज़ारपेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज एट्रोसिटी मामले की जाँच CID के पास है इस मामले में सिंह का बयान दर्ज हो चुका है. इसके अलावा पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने ED को दिए अपने बयान में सिंह को एंटीलिया और मनसुख हत्या मामले का मास्टरमाइंड बताया है.
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