नई दिल्लीः वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया है. कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए अनुराग ठाकुर ने टैक्स में छूट देने की बात कही है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन छूट उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा, ''नियोक्ता की ओर से किसी कर्मचारी को कोरोनो वायरस के कारण 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान की गई राशि पर किसी कर्मचारी या लाभार्थी को टैक्स में छूट दी जाएगी.''


वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का एलान


वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए दिया गया है. यही नहीं सरकार ने टैक्स से जुड़े कागजात के अनुपालन की तारीख भी बढ़ा दी है.


दूसरे व्यक्ति के बदले भुगतान पर भी नहीं लगेगा टैक्स


अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बदले भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा.


वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से मौत के मामलों में यदि किसी एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉई के परिवार को, या किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य परिवार के सदस्य की कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया है तो उसे भी टैक्स में छूट दी जाएगी.