अर्नब गोस्वामी को आज भी नहीं मिली राहत, अब HC में सुनवाई शनिवार को होगी
रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई कल तक टल गई है.
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में गिरफ्तार किये गये ‘रिपब्लिक टीवी’ के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत संबंधी अर्जी पर अब शनिवार को सुनवाई करेगा. आज हाई कोर्ट ने लंबी बहस के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी. बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस शिंदे और जस्टिस कार्णिक की बेंच सुनवाई कर रही है.
अर्नब गोस्वामी केस को अवैध बतानी वाली याचिका के सुनवाई के दौरान हंसा रिसर्च एजेंसी के वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने याचिका करते हुए ज़िरह किया.
हंसा रिसर्च के वकील CS वैद्यनाथन ने कोर्ट में कहा, ''हम सिर्फ TRP में हो रहे फ्रॉड की जांच चाहते थे. हमारी जांच की मांग किसी चैनल के खिलाफ नहीं थी. लेकिन अब मुम्बई पुलिस , रिपब्लिक टीवी के ख़िलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रही है. हम CBI से निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते है. मुम्बई पुलिस ने जबरन हंसा रिसर्च का बयान लिया और रिपब्लिक के खिलाफ बयान देने को कहा.''
हरीश साल्वे ने कोर्ट का ध्यान यह कहते हुए आकर्षित किया कि अलीबाग CJM ने केस के पुनः जांच के बारे में कोई इजाजत नहीं दी है. 2 साल से अन्वय नाइक को आर्थिक समस्या थी. किसी से 4 करोड़ बकाया था, किसी से 83 लाख. अलीबाग मजिस्ट्रेट ने सही पूछा कि मां ने क्यों खुदकुशी की ?
उन्होंने कहा कि अर्नब और मृतक अन्वय नाइक के बीच कोई निजी संबंध नहीं था. यह मामला व्यपारिक था. FIR के मुताबिक़, 4 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना था. इसमें से अर्नब को 83 लाख रुपए भुगतान करना था. CJM ने क्लोजर रिपोर्ट साल 2019 में स्वीकार किया था. ऐसी स्थिति में अर्नब को कस्टडी में रखने का कोई मतलब नहीं है. मैंने सेक्शन 439 के तहत जमानत अर्जी भी दी है.
जिसपर जस्टिस शिंदे ने कहा कि काम काज के अनुसार, जमानत पर फैसला हमारा नहीं है (मतलब निचली अदालत का काम पहले). जिसपर अर्नब के वकील साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने पास अधिकार है.
हरीश साल्वे ने कोर्ट में ज़िरह करते हुए अलीबाग CJM के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि देखकर लगता है कि अर्नब की गिरफ्तारी अवैध है. गृहमंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में कहा कि अर्नब गोस्वामी द्वारा अन्वय नाइक को भुगतान नहीं किए जाने से खुदकुशी की. क्या गृहमंत्री कानून से ऊपर है ? गृहमंत्री ने कहा था पुलिस को उचित जांच का ऑर्डर दिया जाएगा. एक बात साफ है कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के ही जांच का आदेश दे दिया गया था. संजय राउत ने कहा था सुसाइड नोट में अगर किसी का नाम आता है तो उसे जेल भेजना चाहिए. मैं संजय राउत को दोष नहीं दूंगा, उन्हें कानून नहीं पता होगा. मैं इससे संबंधित कुछ जजमेंट सामने रखता हूं.
साल्वे ने कहा कि अर्नब को जमानत देने पर क्या नुकसान है? कोर्ट को अधिकार है. अभी जमानत देने और दीवाली के बाद में क्या फर्क पड़ जाएगा. समस्या यह नहीं कि वो वापस टीवी चैनल पर जाएगा और चिल्लाएगा और परमबीर सिंह पर आरोप लगाएगा. वो तो करेगा ही. पर कस्टडी में रखा जाए यह कोई आधार नहीं हो सकता.
जस्टिस शिंदे ने पूछा, ''क्या अलीबाग CJM के पास जमानत अर्जी दी है?'' हरीश साल्वे ने बताया कf अलीबाग मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी वापस ले ली गई है. क्योंकि CJM ने कोई तय समय नहीं दिया और सिर्फ कहा उचित समय पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा की समय की कमी के चलते यह सुनवाई कल 12 बजे होगी. जिसमें दूसरा पक्ष भी सुना जाएगा. अर्नब गोस्वामी को आज भी राहत नहीं मिली.