सेशंस कोर्ट ने पुलिस को अर्नब गोस्वामी से प्रतिदिन 3 घंटे पूछताछ करने की इजाजत दी
अन्वय नाइक खुदकुशी मामले में अलीबाग सेशंस कोर्ट ने अलीबाग पुलिस को अर्नब गोस्वामी से प्रतिदिन 3 घंटे पूछताछ करने की इजाजत दी है.
मुंबई: अन्वय नाइक खुदकुशी मामले में अलीबाग सेशंस कोर्ट ने अलीबाग पुलिस को अर्नब गोस्वामी से प्रतिदिन 3 घंटे पूछताछ करने की इजाजत दी है. अलीबाग पुलिस तलोजा जेल में जाकर अर्नब गोस्वामी से पूछताछ कर सकती है.
अलीबाग पुलिस ने अलीबाग सेशंस कोर्ट में अलीबाग मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत भेजे जाने के ऑर्डर को चुनौती दी थी.
वहीं रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की है. जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी.
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े 2018 के एक मामले में अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया. हाई कोर्ट ने अर्नब को निचली अदालत में जाने को कहा.
गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सरदा को अलीबाग पुलिस ने आरोपियों की कंपनी द्वारा बकाया राशि का कथित रूप से भुगतान नहीं किए जाने के कारण 2018 में अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था.
मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किए जाने के बाद गोस्वामी को अलीबाग ले जाया गया जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने से इंकार कर दिया. अदालत ने गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
गोस्वामी को शुरुआत में एक स्थानीय स्कूल में रखा गया जो अलीबाग जेल के लिए अस्थाई कोविड-19 केन्द्र का काम कर रहा है. न्यायिक हिरासत में कथित रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करते पकड़े जाने पर गोस्वामी को रायगड जिले की तालोजा जेल भेज दिया गया.