आर्टिकल 370 को लेकर अब अगस्त में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को दिए ये निर्देश
Article 370 Hearing: सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था, जिसमें बताया गया है कि पिछले 4 साल में जम्मू-कश्मीर के हालातों में सुधार आया है.
Article 370 Hearing: आर्टिकल 370 को जम्मू-कश्मीर से हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगस्त में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए बताया कि 2 अगस्त से इस मामले पर सुनवाई शुरू करेंगे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को 25 जुलाई तक तमाम मुद्दों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा गया था, जिसे लेकर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने सवाल उठाए.
विशेष दर्जा खत्म करने के खिलाफ याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि पहले मुद्दों की लिस्ट बनाने का आदेश जारी हुआ था. इसके बाद सीजेआई ने कहा कि सभी पक्ष 25 जुलाई तक ये कर लें. ये प्रोसेस पूरा होने के बाद 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनवाई शुरू होने से पहले ये भी बताया जाए कि किस पक्ष से कौन-कौन जिरह करेगा.
बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था. जिसके बाद इसका जमकर विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं. इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर एक साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी.
केंद्र की तरफ से दिया गया हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 को लेकर एक हलफनामा दिया गया था. केंद्र ने जो नया हलफनामा दाखिल किया है, वो पिछले 4 साल में जम्मू-कश्मीर में स्थिति में आए सुधारों पर है. मामले से जुड़े संवैधानिक सवालों पर विचार करते समय इस पर विचार नहीं किया जाएगा.
वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने बताया कि शाह फैसल और शेहला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं. चीफ जस्टिस ने दोनों का नाम याचिकाकर्ताओं की लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है. अब तक लीड पेटिशन शाह फैसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से थी, जिसे अब बदल दिया गया है.
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