नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का और वक्त दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के उस अनुरोध को ठुकरा दिया कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जवाबी हलफनामे दायर करने के लिए दो सप्ताह से अधिक समय नहीं दिया जाए. साथ ही अदालत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कोई भी नयी रिट याचिका दायर करने पर रोक लगा दी.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी. केंद्र के फैसले के मुताबिक, 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बंट जाएगा.
इसी साल पांच अगस्त को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म किये जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाने का फैसला किया था. इन दोनों फैसलों और सूबे में लगी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई. इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन किया है.