मानहानि मामला: जवाब में देरी के चलते अरविंद केजरीवाल पर लगा जुर्माना
यह मामला अरुण जेटली की तरफ से 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दायर किए गए. यह दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से संबंधित मानहानि मामले से अलग है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की तरफ से दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में जवाब दाखिल करने में हुई देरी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सोमवार को यह जुर्माना लगाया. जेटली ने आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. संयुक्त पंजीयक पंकज गुप्ता ने केजरीवाल को सैन्य कल्याण कोष में जुर्माना भरने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.
अरविंद केजरीवाल के पूर्व वकील राम जेठमलानी ने जेटली की ओर से केजरीवाल और पांच अन्य लोगों के खिलाफ दायर मानहानि के एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस मामले की सुनवाई मई में हुई थी. अब केजरीवाल की तरफ से मामले में लिखित जवाब दिया जा चुका है, जिसे देखते हुए कोर्ट ने जेटली को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा.
हाई कोर्ट ने दूसरे मानहानि मामले में जवाब ना देने पर 28 जुलाई को केजरीवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने 23 मई को केजरीवाल से जवाब मांगा था कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों ना शुरू किया जाए. जेटली ने दूसरे मामले में कहा था कि आपत्तिजनक शब्दों की वजह से उनके सम्मान को स्थायी क्षति पहुंची है.
यह मामला अरुण जेटली की तरफ से 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दायर किए गए. यह दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से संबंधित मानहानि मामले से अलग है.