Arvind Kejriwal Arrest: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, ED ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
Delhi Liquor Policy Case: ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान इस ईडी ने कहा कि हमें समय चाहिए है. वहीं कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये समय बर्बाद करना चाहते हैं. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसे आज शाम 4-4.30 बजे सुनाया जा सकता है.
ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि हमने याचिका की कॉपी मांगी थी. ये काफी बड़ी है. ऐसे में हमें जवाब दाखिल करना होगा. इसको लेकर सिंधवी ने कहा कि मुझे कुछ अहम बात कहनी है. वहीं इसके जवाब में एएसजी राजू ने कहा कि बहुत सी जरूरी बातें हो सकती है, लेकिन हमारा जवाब दाखिल करना जरूरी है.
सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता जेल में है, लेकिन मुझसे पहले ईडी के वकील बोलने लगे. कल देर रात याचिका के डिफेक्ट क्योर हुए. ऐसे में फिर हम कॉपी कैसे देते? ASG ने इसके जवाब में कहा कि हमें डिफेक्ट वाली याचिका ही दे देते. यह कैसे फैसला कर सकते हैं कि हमें जवाब देने की जरूरत है या नहीं. सिंघवी ने दलील दी कि समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है.
किसने क्या दलील दी?
सिंघवी ने दलील दी कि हम ईडी हिरासत को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि कल इसकी अवधि खत्म हो रही है. आप आज ही सुनिए. यह लोग मामला टलवाना चाहते हैं. आप चाहे तो हमारी याचिका को मान लीजिए या खारिज कर दीजिए. लेकिन सुनवाई मत टालिए. एएसजी एस.वी. राजू और सिंघवी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमें समय देना होगा.ऐसे में हम कम समय दे सकते हैं ताकि दोबारा सुनवाई जल्द हो. इनके जवाब की कॉपी आपको भी दे दी जाएगी.
अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या दलील दी?
कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई तो सिंघवी ने कहा कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरुद्ध है. एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है.
कोर्ट ने क्या कहा?
सिंघवी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उन्हें प्रचार से रोक दिया गया. सवाल गिरफ्तारी के समय का है. सिंघवी की इस दलील पर जज ने कहा कि मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है. सुबह मैंने कहा था कि मुख्य मामले (गिरफ्तारी को चुनौती) पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना होगा.
उन्होंने आगे कहा तब कहा गया कि जो रिमांड कल खत्म हो रही है. उस मसले पर आपको जिरह करनी है. जज के सवाल पर सिंघवी ने कहा कि दोनों बातों का एक ही परिणाम होगा कि मुझे आज ही अंतरिम जमानत पर रिहा कीजिए. गिरफ्तारी और रिमांड दोनों सही नहीं है. जज ने इसको लेकर कहा कि मुझे दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा.
दरअसल. ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.
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