नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार (26 जून, 2024) को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने सवाल किया कि वह गवाह से आरोपी कैसे बन गए.


21 मार्च को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है. उन्होंने कहा कि एक आदमी पहले से ही एक मामले में जेल में है और यह कानून है कि उसे किसी और मामले में अरेस्ट किया जा सकता है. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि सुनवाई कल तक के लिए टाल दी जाए और दस्तावेज कानूनी टीम के साथ साझा किए जाएं.


विवेक जैन ने कोर्ट को बताया कि एक आवेदन दायर किया जा रहा है, जिसमें सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए दिए गए आवेदन और पारित किए गए आदेश की आपूर्ति की मांग की जा रही है. 


सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी यह कार्रवाई चुनाव के दौरान भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कोर्ट की अनुमति के बाद ही पूछताछ की गई. सीबीआई ने कहा कि कहीं भी ऐसा आदेश नहीं है कि जांच करने की अपनी इच्छा के लिए एजेंसी को दूसरे पक्ष को बताना पड़े. एजेंसी को सिर्फ कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं.


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