दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार (26 जून, 2024) को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. दिल्ली शराब नीति मामले में ही उनकी यह गिरफ्तारी हुई है. सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग की थी. मंगलवार शाम को तिहाड़ जेल में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की.


आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं. अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इसे लेकर पहले से नहीं बताया गया. उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए जरिए उन्हें पता चला कि सीबीआई की तरफ से आवेदन किया गया, जिस पर कोर्ट से उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल से पूछताछ की अनुमति मिल गई. विवेक जैन ने कोर्ट से आवेदन और आदेश से जुड़े दस्तावेज अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम से साझा करने का आग्रह किया है.


21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनवाई शुरू हुई. सीबीआई ने केजरीवाल का अरेस्ट मेमो कोर्ट को दे दिया है. सीबीआई अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि हमने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. अरविंद केजरीवाल के वकील की आपत्तियों पर सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि एजेंसी को किसी से पूछताछ करने के लिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सिर्फ कोर्ट से अनुमति की जरूरत है. सीबीआई ने कहा कि वह यह पूछताछ चुनाव के दौरान भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही यह कदम उठाया.


वहीं, अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली.


जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे.


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