Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाईकोर्ट में चैलेंज, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ED ने डाली याचिका
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले का रखा.
हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर कहा कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि हम सुनवाई नहीं कर लेते. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को गुरुवार (20 जून, 2024) को ही मामले में बेल मिली थी. इस दौरान विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था.
किसने क्या दलील दी?
कोर्ट ने गुरुवार (20 जून, 2024) को दिन में ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी से कथित कमाई और अन्य आरोपियों के साथ केजरीवाल के संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि इनके पास सबूत नहीं हैं.
अरविंद केजरीवाल को कितने दिन बाद मिली जमानत?
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दस मई को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी. केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद से वो जेल में हैं.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद दावा किया था कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है.
किसने क्या कहा?
ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में हुई गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल को करार देते हुए कहा था कि इसमें AAP के कई अन्य नेता शामिल रहे हैं. इसके जवाब में AAP की नेता आतिशी ने कहा था कि ऐसा नहीं है.
इनपुट भाषा से भी.
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