सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे CM केजरीवाल, जमानत याचिका दाखिल
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को झटका देते हुए कहा था कि वो निचली अदालत जा सकते हैं.
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले में गुरुवार (30 मई, 2024) की दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार (29 मई, 2024) को ही आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन तक बढ़ाने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए सीएम केजरीवाल को निचली अदालत जाने की छूट दी गयी है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने क्या दलील दी?
अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने को लेकर अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक कम हो गया है. कीटोन स्तरबहुत अधिक है. ऐसे में पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ टेस्ट कराने हैं.
कब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है?
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. एक जून को ही लोकसभा चुनाव के सातवें यानी की अंतिम चरण को लेकर वोटिंग होनी है.
क्या आरोप है?
ईडी ने दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को करार दिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इसमें AAP के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं. वहीं AAP ने ईडी के दावे को बेबुनियाद बताया है.
AAP ने क्या कहा?
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने हाल ही में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जा रहा है, लेकिन लोग ये सब देख रहे हैं और इसका जवाब देंगे.
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