Arvind Kejriwal Verdict: दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
Arvind Kejriwal Case Verdict: अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. इस बीच उन्हें मई में 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी.
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (12 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए की गई गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी. हालांकि, फिलहाल सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में रहने वाले हैं.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच के पास इसलिए भेजा है, ताकि वह ये तय कर सके कि क्या प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 की एक शर्त के तौर पर गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं?
जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल
दरअसल, भले ही अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन वह अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं. इसकी वजह ये है कि उन्हें 25 जून को शराब नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. अभी केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जमानत मिली है. ऐसे में अब उन्हें अगर जेल से बाहर आना है तो सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ भी कोर्ट जाना होगा.
चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की मिली थी जमानत
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उसी दिन उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भी मांगी, लेकिन जब कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिली तो जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम को अरेस्ट किया. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे. फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी. केजरीवाल की जमानत अवधि 2 जून को खत्म हुई और उन्होंने सरेंडर कर दिया.
केजरीवाल की जमानत पर वकीलों ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखने वाले वकील शादान फरासत ने कहा, "अदालत ने कहा कि जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है. गिरफ्तारी की जरूरत पर कुछ पहलू हैं. अदालत ने कहा कि केजरीवाल लंबे समय तक कैद में रह चुके हैं और इसलिए ईडी मामले में उनकी तुरंत रिहाई और जमानत का निर्देश दिया गया है."
केजरीवाल के एक अन्य वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. सेक्शन 19 और गिरफ्तारी की जरूरत का मुद्दा बड़ी पीठ को भेज दिया गया है. सीएम केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है. यह एक बड़ी जीत है."
यह भी पढ़ें: सीएम केजरीवाल को जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर AAP बोली- सत्यमेव जयते