'हम पहले दिन से ही कह रहे...', CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम बेल पर बोले वकील, रिहाई पर दिए ये संकेत
Arvind Kejriwal Bail inLiquor Policy Case: दिल्ली सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 12 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के केस में अंतरिम जमानत दे दी.
Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार (12 जुलाई, 2024) 'गुड फ्राइडे' साबित हुआ. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से यह राहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले में मिली और फिलहाल उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) वाले मामले में फिलहाल जेल में ही रहना होगा.
दिल्ली सीएम को अंतरिम जमानत के बाद वकील ऋषिकेश कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की जरूरत के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है. हालांकि, दिल्ली सीएम हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई केस में उनकी बेल अभी भी पेडिंग है. ईडी केस में आया यह फैसला बड़ी राहत है. जाहिर तौर पर अब उन्हें जल्द ही सीबीआई मामले में भी राहत मिलेगी."
#WATCH | On Supreme Court granting interim bail to CM Arvind Kejriwal, CM Kejriwal's lawyer Rishikesh Kumar says, "The Supreme Court has granted him interim bail and the issue of section 19 and necessity of arrest has been referred to a larger bench. CM Kejriwal will remain in… pic.twitter.com/et9ectf34R
— ANI (@ANI) July 12, 2024
"अरविंद केजरीवाल के खिलाफ PMLA का केस आधारहीन"
AAP लीगल सेल के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट संजीव नासिर ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट को बड़ी राहत देने के लिए धन्यवाद. हम पहले दिन से कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) का ये केस पूरी तरह से आधारहीन है और इसमें कोई भी आधार नहीं है. न तो सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम ही जमानत में है और न ही उनके खिलाफ को सबूत हैं. अबतक ईडी इस बात का सबूत कहीं भी नहीं दे सकी है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया. हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है."
CBI केस में भी जल्द मिलेगी दिल्ली CM को राहत- वकील
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने जानकारी दी, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का सवाल है तो वह पहले ही काफी समय जेल में बिता चुके हैं और इसलिए ईडी से जुड़े मामले में उनकी जमानत का ये निर्देश दिया गया." इस बीच, वकील विवेक जैन बोले कि जहां तक ईडी मामले की बात थी तो उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है और अब सीबीआई वाले केस में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है. उम्मीद है कि उन्हें उस मामले में भी बड़ी राहत मिलेगी.
#WATCH | On Supreme Court granting interim bail to CM Arvind Kejriwal in ED matter of Excise Policy case, Delhi State President AAP Legal Cell, Adv Sanjeev Nasair says, "I thank the Supreme Court that today is a day of great relief. We have been saying from the very first day… pic.twitter.com/fbo5FRK2r3
— ANI (@ANI) July 12, 2024
अंतरिम बेल पर क्या बोले AAP के नेता?
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे, पीएम मोदी पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है. ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठे केस में फंसाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद."
इस बीच, आप नेता राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, "अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार, सत्यमेव जयते." अब अरविंद केजरीवाल से जुड़े सीबीआई केस में 17 जुलाई, 2024 को होगी अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बड़ी बेंच को भेज दी है.
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