Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में शुक्रवार (12 जुलाई, 2024) को अंतरिम बेल मिल गई. सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस राहत के बाद सीनियर वकील और कांग्रेस के नेता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन आया. 


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार (12 जुलाई, 2024) को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से पोस्ट के जरिए कहा गया, "अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से गिरफ्तार (जिसे मैंने 'इंश्योरेंस अरेस्ट' करार दिया था यानी हमारे तर्कों और उनकी कमजोरियों को जानकर) किए जाने के बाद सरकार ने प्रतिकूल आदेश (जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया) की आशंका जताई और इसलिए सीबीआई ने पूरे एक साल बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार (एक साल पहले पूछताछ के बाद और तब वह ईडी हिरासत में थे) किया."



ED केस में राहत, CBI वाले में पूछताछ जारी


दरअसल, दिल्ली सीएम पर दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. उन्हें अंतरिम जमानत ईडी के केस में दी गई है, जबकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का एक केस अलग से उन पर चल रहा है. सीबीआई उनसे एक अलग मामले में पूछताछ कर रही है. यानी अरविंद केजरीवाल ईडी वाले मामले में राहत के बाद भी जेल से नहीं निकल पाएंगे.


अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या बोली बेंच?


जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली सीएम को अंतरिम जमानत देते हुए कहा, "अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों से अधिक समय तक जेल की सजा काटी है." अदालत की ओर से यह भी बताया गया कि उसने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है. ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती. 


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