Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (28 मार्च) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है. अरविंद केजरीवाल की रिमांड सुनवाई के दौरान उनके वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि वह ईडी की हिरासत में रहने के लिए तैयार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
'केजरीवाल को हिरासत में रहने पर कोई आपत्ति नहीं'
अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता कोर्ट में कहा, "केजरीवाल जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्हें हिरासत में रहने पर भी कोई आपत्ति नहीं है. हम सिर्फ उन आधारों का विरोध करते हैं जिन पर ईडी की ओर से रिमांड मांगा जा रहा है. कोर्ट अब रिमांड कस्टडी देगी, क्योंकि उन्होंने अदालत के सामने अपनी बात स्वीकार कर ली है."
कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी कहानी रची गई है. केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा, "आबकारी नीति मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है. क्या एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए 4 बयान पर्याप्त हैं?"
'चुप रहना आरोपियों का अधिकार'
ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों (मोबाईल और अन्य सामान) के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं. इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा, "चुप रहना आरोपियों का अधिकार है, वे कह रहे हैं कि फोन बरामद हो गए हैं लेकिन वह पासवर्ड नहीं दे रहे हैं... मैं जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन उनके (ईडी) आधार पर नहीं."
इस मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया था.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी. ईडी ने रिमांड मांगते हुए कहा कि एक मोबाइल फोन (गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी से संबंधित) में डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है.
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