Kejriwal Gets Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका डाली थी. इस मामले को लेकर जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय के वकील, SG तुषार मेहता और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत पहुंचे तो अदालत ने तुरंत ही फैसला सुना दिया.  


सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि यह अंतरिम जमानत तब तक है जब तक मामला बड़ी बेंच के पास है. 


जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल


दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत प्रवर्तन निदेशालय के दर्ज केस में दी गई. वहीं सीबीआई का केस अलग चल रहा है. इसी मामले को लेकर सीबीआई उनसे अलग पूछताछ कर रही है. इसका मतलब यह है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर रही है. 


आबकारी नीति में मिली जमानत


आबकारी नीति में अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में 90 दिनों से ज्यादा समय तक सजा काटी है. यह फैसला जस्टिस दीपांंकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना को पीठ ने सुनाया है. 


चुनावी फंडिंग को लेकर भी उठाए सवाल


अदालत का कहना है कि उन्होंने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है. ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की परमिशन नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने अब इस मामले को तीन जजों की बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष भेजा है. अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने “सत्यमेव जयते” लिखा.


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