Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. दिल्ली के सीएम शुक्रवार (21 जून) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कोर्ट से जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा, ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके.


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. अब गिरफ्तारी के 91 दिन बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू ने जमानत दे दी है.


एसवी राजू ने किया जमानत का विरोध


आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका के साथ-साथ केजरीवाल के इस दावे का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि आबकारी नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी को खुद के आरोपों को साबित करने का कोई सबूत नहीं है.






ईडी हवा में जांच कर रही- एसवी राजू


एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा, "ऐसा नहीं है कि ईडी हवा में जांच कर रही है. हमारे पास ठोस सबूत हैं." उन्होंने कहा कि ईडी के पास करेंसी नोटों की तस्वीरें हैं, जो कि रिश्वत के रूप में दिए गए धन का हिस्सा थे. उन्होंने आगे गोवा में सात सितारा होटल में केजरीवाल के ठहरने का भी जिक्र किया. एएसजी ने तर्क दिया कि होटल में ठहरने का खर्च रिश्वत के पैसे से चुकाया गया था.


'ईडी के पास आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं'


अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने भी इस बात को दोहराया कि ईडी के पास आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं हैं. उन्होंने कहा, "क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है. ईडी कल्पना के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालती है. वे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं इसलिए पार्टी की ओर से किए गए हर काम में जिम्मेदार हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पार्टी को कभी भी 45 करोड़ रुपये मिले थे."


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