दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) की तीन दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. मंगलवार (25 जून, 2024) को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की थी. फिर अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई और वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को तीन दिन की कस्टडी की अनुमति दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भी कुछ रियायतें दी थीं.


अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से खाने-पीने और पत्नी से मुलाकात को लेकर कुछ रियायतें मांगी थीं. इस पर जस्टिस अमिताभ रावत ने उन्हें पांच चीजों की छूट दे दी. इसमें घर का खाना, पत्नी सुनीता केजरीवाल और वकील से हर रोज मुलाकात और श्रीमद्भगवद गीता उपलब्ध कराए जाने समेत पांच चीजों की रियायत दी गई थी.


जेल में अरविंद केजरीवाल को किन चीजों की मिली रियायत



  • केजरीवाल जेल में अपनी दवाएं ले सकते हैं

  • वह अपना चश्मा रख सकते हैं

  • अरविंद केजरीवाल जेल में घर से लाया हुआ खाना खा सकते हैं

  • केजरीवाल हर दिन अपनी पत्नी और वकील से एक घंटे के लिए मिल सकत हैं

  • जेल में केजरीवाल को श्रीमद्भगवद गीता उपलब्ध कराए जाने की अनुमति दी गई


रोज रात को भगवद गीता पढ़ते हैं अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह हर रोज रात को श्रीमद्भगवद गीता पढ़कर सोते हैं इसलिए उन्हें जेल में भगवद गीता उपलब्ध कराई जाए . इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को गीता मुहैया कराए जाने का आदेश दिया. अब मामले की सुनवाई 29 जून को होनी है.


सीबीआई ने क्यों मांगी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी
सीबीआई ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की अपील करते हुए दलील दी कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के दौरान आबकारी नीति की फाइल जल्दबाजी में आगे बढ़ाई थी. सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया, 'दिल्ली में कोविड से मौतें हो रही थीं. इसी दौरान आबकारी नीति से संबंधित फाइल को जल्दबाजी में आगे बढ़ा दिया गया. सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने भी बताया कि मुख्यंत्री ने इच्छा जताई थी कि आबकारी नीति के मसौदे पर मंत्री परिषद तुरंत परमीशन देकर आगे बढ़ाए.'


सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया, 'विभव कुमार ने गेस्ट हाउस बुक कराया था, जहां साउथ ग्रुप के सदस्यों की मीटिंग हुई थी. आरोपियों की मिलीभगत की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सह-आरोपी बुच्चीबाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण आर. 20 मई, 2021 को चार्टेड फ्लाइट से दिल्ली आए थे और 21 मई को नई दिल्ली के क्लेरिजेज होटल के पास गौरी अपार्टमेंट की उत्तम गैल्वा कंपनी के गेस्ट हाउस में आरोपी विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और दिल्ली के कुछ शराब कारोबारियों के साथ बैठक की थी. बैठक उसी गेस्ट हाउस में हुई थी, जिसे सीएम के निजी सचिव विभव कुमार ने बुक करवाया था.' सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्हें अब गिरफ्तार किया गया.


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