SC Relief For Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को SC से राहत, 'खुदा' का हवाला देने वाले भाषण के लिए चल रहे मुकदमे पर लगाई फिलहाल रोक
Arvind Kejriwal Khuda Remark Case: साल 2014 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में उन्हें एससी से अंतरिम राहत मिली है.
Arvind Kejriwal Khuda Speech Case: यूपी के सुल्तानपुर में साल 2014 में दिए भाषण के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (SC) से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट ने निचली अदालत के मुकदमे पर फिलहाल 5 हफ्ते की अंतरिम रोक लगाई है. 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने भाषण दिया था, "बीजेपी को वोट दिया तो खुदा माफ नहीं करेगा."
'दिल्ली के सीएम को पेशी के लिए यूपी बुलाना है मकसद'
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा निरस्त करने से यह कह कर मना कर दिया था कि उन्होंने खुदा का हवाला एक खास वर्ग के वोटर को प्रभावित करने के लिए दिया. जनवरी में आए इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे हैं. उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मुकदमे का उद्देश्य दिल्ली के मुख्यमंत्री को बार-बार पेशी के लिए यूपी बुलाना और गिरफ्तार करना है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ और बी वी नागरत्ना की बेंच ने भी इस तरह के भाषण के लिए केजरीवाल की आलोचना की. उन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में खुदा या भगवान के नाम पर वोट डालने के लिए कहना सही नहीं है. हालांकि, सिंघवी की दलीलें थोड़ी देर सुनने के बाद जजों ने मुकदमा निरस्त करने की उनकी मांग पर नोटिस जारी कर दिया और निचली अदालत की कार्यवाही पर 5 हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी.
कार्यवाही पर रोक लगाने की गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में
दरअसल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार (17 फरवरी) को अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए से इस केस की कार्यवाही पर रोक लगाने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी वकील सिंघवी ने सीएम केजरीवाल की तरफ से एससी में कहा, ''अब मैं मुख्यमंत्री हूं, कृपया कार्यवाही पर रोक लगा दीजिए.'' सुनवाई कर रही बेंच ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष देश में भगवान को बीच में क्यों लाते हो? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी.