Arvind Kejriwal Bail: आखिर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने क्या दी दलील, मिल गई जमानत
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने AAP शीर्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है.
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी (AAP) को लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है. 25 मई को दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान होना है. ऐसे में जानते हैं कि कोर्ट में ऐसी क्या दलील दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए ये सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने में ईडी की देरी की पर भी सवाल उठाए. इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अगस्त, 2022 में, ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था. उन्हें इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो पिछले डेढ़ साल से वहीं थे. ये गिरफ्तारी बाद में या पहले भी हो सकती थी. हमें नहीं लगता है कि 21 दिन में कुछ भी फर्क पड़ने वाला है.
2 जून को करना होगा सरेंडर
सुनवाई के दौरान ED के एडवोकेट एसजी मेहता ने कहा, 'मुझे चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को रिहा किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला है,' जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, 'हम इसे सरल रखते हैं और हम जमानत दे रहे हैं'. हालांकि इस दौरान ED के एडवोकेट एसजी मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस दौरान केस को लेकर कोई बात नहीं करनी चाहिए. अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा, 'कोर्ट ने ED की दलीलों को नहीं माना है. हमें शर्तें आदेश के बाद पता चलेंगी. मुझे नहीं लगता है कि बोलने पर कोई पाबंदी है. उन्हें 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा.'
जमानत पर बाहर आने के बाद अब केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं. इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. उनके प्रचार में आने से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी. शराब नीति केस में ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.