Arvind Kejriwal Going Back To Tihar Jail: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज (2 जून) तिहाड़ जेल लौटना है. दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुनाने के लिए तारीख 5 जून रखी है. दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में भेजे गए अरविंद केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर सात दिन की जमानत मांगी है.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अध्यक्षता वाली अदालत ने केजरीवाल की लीगल टीम के विरोध के बाद 5 जून को आदेश सुनाने का फैसला लिया है. हालांकि वह शनिवार (1 जून) को ही फैसला सुनाने वाली थीं. क्योंकि केजरीवाल के जेल लौटने की सीमा 2 जून रविवार की थी.
ईडी के वकील ने केजरीवाल की याचिका का किया विरोध
केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर वकील एन हरिहरन ने अदालत से और पहले फैसला करने का आग्रह किया था. उनका कहना था कि 5 जून को आदेश जारी करने के बाद उनकी याचिका निष्फल हो जाएगी. यदि आदेश बीते रोज शनिवार को नहीं दिया तो केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा. वहीं प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने केजरीवाल का याचिका का विरोध किया था.
खराब स्वास्थ्य के बाद भी प्रचार करते रहे केजरीवाल
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये दलील दी कि केजरीवाल की याचिका पर ट्रायल कोर्ट विचार नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन नहीं कर सकता है. तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल अपने खराब स्वास्थ्य के बाद भी चुनाव प्रचार कर रहे थे.
7 किलो वजन कम होने का किया था दावा
अरविंद केजरीवाल द्वारा स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे शुगर और लिवर में परेशानी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई थी. केजरीवाल का ये भी दावा था कि स्वास्थ्य खराब होने से उनका 6 से 7 किलो वजन भी कम हो गया है. उन्होंने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का कारण जेल की स्थिति को बताया.
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