Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत की सात दिन की अवधि बढ़ाने की याचिका शनिवार (1 जून, 2024) पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी. कोर्ट अंतरिम जमानत को लेकर अगली सुनवाई 5 जून को करेगा.
ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं. वहीं केजरीवाल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि वो (केजरीवाल) बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है.
किसने क्या दलील दी?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने की बजाए लगातार रैलियां कर रहे थे. इसका मतलब है कि केजरीवाल का सात किलो वज कम होने का दावा गलता है. तुषार मेहता ने आगे दावा किया कि केजरीवाल का एक किलो वजन बढ़ गया है.
वहीं केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी यह सुझाव देना चाह रही हैं कि जो व्यक्ति बीमार है या जिसकी मेडिकल कंडीशन खराब है, उसे कोई उपचार नहीं मिलेगा?
अरविंद केजरीवाल ने किस आधार पर याचिका दायर की?
केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका में मांग करते हुए कहा कि अचानक और अस्पष्ट तरीके से वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तर को देखते हुए सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने हैं. ऐसे में जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाई जाए.
सुप्रीम कोर्ट से लगा था झटका
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था. रजिस्ट्री ने कहा था कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की आजादी दी गयी है तो ऐसे में इसलिए संबंधित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. ऐसे में उन्हें कल यानी रविवार (2 जून, 2024) को सरेंडर करना होगा.
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