Arvind Kejriwal Released: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने आज (10 मई) को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. जमानत 1 जून तक के लिए दी गई है. अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा. इसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा. तिहाड जेल के मुताबिक यह सब ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर आने के बाद निर्भर करता है. अगर रिलीज आर्डर आज तिहाड़ जेल को मिल गए तो आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. ऐसे में पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से रिहा हो जाएंगे।
अदालत के ये कहने पर कि केजरीवाल को 1 जून तक अतंरिम रिहाई दी जा रही है, इसपर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जुलाई तक रिहाई की मांग की. इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''केजरीवाल की इस याचिका की बहस को अगले सप्ताह खत्म करने की कोशिश करेंगे. सिंघवी ने ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता से गुजारिश की कि केजरीवाल की जमानत खत्म होने पर उनको सरेंडर करने को कहा जाए. इसपर अदालत ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
चुनाव प्रचार में नहीं कोई पाबंदी
अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उनको अंतरिम जमानत देने को लेकर याचिका दायर की थी. दिल्ली सीएम को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया. वहीं केजरीवाल के वकील ने बताया कि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई है.