Arvind Kejriwal Interim Bail: जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? ऐसा हो सकता है चुनावी प्लान
Arvind Kejriwal Bail: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करके जेल वापस जाना होगा.
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Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आज शुक्रवार (10 मई) को अंतरिम जमानत दे दी. इसके बाद से इस चुनावी समर में अरविंद केजरीवाल के प्लान के बारे में तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वो जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे?
एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल का प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कैंपेन, AAP अपना कैंपेन थीम बदल देगी, दिल्ली की 4 सीटों पर मेगा रोड शो, बड़ी चुनावी रैली कर सकते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोड शो का प्लान और पंजाब में भी चुनाव प्रचार को धार देंगे जैसे कार्यक्रम शामिल हैं.
आप की रणनीति में क्या होगा बदलाव?
इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से पूछा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और नहीं आते हैं तो क्या आप की रणनीति में कोई बदलाव किया जाएगा? इसके जवाब में आप नेता ने कहा था कि दोनों ही सूरतों में रणनीति बदली जाएगी और पार्टी का चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही होगा.
वोटों की गिनती तक जमानत के अनुरोध को कोर्ट ने नहीं किया स्वीकार
वहीं, पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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