Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (19 मार्च) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी किए गए 9 समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 


दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की ओर से जारी किए गए समन के खिलाफ हाई कोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई होगी.  


23 मार्च तक ईडी ह‍िरासत में हैं केसीआर की बेटी के कव‍िता  


दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगान के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के. कव‍िता को गत 16 मार्च 2024 को नई द‍िल्‍ली राउज एवेन्‍यू कोर्ट के आदेश के बाद 7 द‍िन की र‍िमांड यानी 23 मार्च तक प्रवर्तन न‍िदेशालय (ईडी) की ह‍िरासत में भेज द‍िया गया था. कव‍िता ने कोर्ट में अपनी ग‍िरफ्तारी को अवैध बताया था. 


'सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन का क‍िया अपमान'  


उधर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर न‍िशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर कोई स्टे नहीं लगाया है और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल प्रथम दृष्टया दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं. उन्होंने आगे यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी जमानत को राहत न समझे. अब अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर चल रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीग में शामिल हो गए हैं. 


'पिछले 6 माह में ईडी ने केजरीवाल को भेजे 9 समन' 
 
बीजेपी नेता पात्रा का यह भी कहना है क‍ि पिछले 6 माह के भीतर आम आदमी पार्टी राष्‍ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी 9 बार समन भेज चुकी है, लेकिन उन्‍होंने (केजरीवाल) एक भी समन का सम्मान नहीं किया और इन 9 समन पर 18 बहाने बनाए हैं. साथ ही भारत के संवैधानिक ढांचे की मान्यताओं का भी अपमान किया. 


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