Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 19 जून को सुनवाई करेगा.


सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक और अर्जी दायर की है. केजरीवाल ने कोर्ट से आवदेन किया कि पत्नी सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वो मेरे मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के जरिए मौजूद रहें.


ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए. वहीं, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अधिकारियों से भी जवाब मांगा है. दरअसल, केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. इससे पहले भी स्वास्थ्य आधार पर केजरीवाल अंतरिम जमानत देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. 


ईडी ने क्या दलील दी? 
ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में हो सकता है. ऐसे में जमानत की जरूरत नहीं है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है. 


ईडी ने मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है. वहीं, AAP ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ये सब झूठ है. 


AAP ने क्या कहा?
AAP की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशान साधते हुए कहा था कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जा रहा है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं. 


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