Supreme Court: जमानत पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जानें कब होगी सुनवाई
Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत पर रोक लगाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी थी.
Arvind Kejriwal Plea In Supreme Court: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार (23 जून) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल के वकीलों ने कल यानी सोमवार (23 जून) की सुबह सुनवाई की अपील की है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी जमानत
इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर 20 जून को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें भी लगाई. जज ने केजरीवाल को जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया था.
हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
हाई कोर्ट के आदेश तक जमानत पर रोक
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश सुनाए जाने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी. कोर्ट ने कि वह आदेश 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह पूरे मामले का रिकॉर्ड देखता चाहती है. हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने दलील दी की ईडी को अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में कहा था कि ईडी के वकील की ओर से लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से गलत हैं. उन्होंने कहा, तर्क दिया था कि जमानत देने के आदेशों पर अंतरिम रोक आतंकवादियों आदि से संबंधित मामलों में लगाई जाती है, जो खतरनाक होते हैं या जिनके जमानत मिलने के बाद भागने की संभावना होती है."