Arvind Kejriwal: 22 फरवरी को मेयर चुनाव करवाना चाहते हैं CM केजरीवाल, SC के आदेश के बाद LG से की सिफारिश
MCD Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 फरवरी) को एमसीडी को 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए नोटिस जारी करने को कहा था.
Delhi MCD Mayor Election 2023: देश की राजधानी दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव तीन बार टल चुका है. जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना (Lt. Governor VK Saxena) के तीन असफल प्रयासों के बाद 22 फरवरी को मेयर चुनाव (Mayer Election) कराने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 फरवरी) को एमसीडी को 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए नोटिस जारी करने को कहा था.
केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि मैं 22 फरवरी को एमसीडी मेयर चुनाव कराने की सिफारिश करता हूं. वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम की मेयर, डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख तय करने के लिए पहली बैठक बुलाने और नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
Recommended MCD Mayor elections to be held on 22 Feb
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 18, 2023
मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते हैं मतदान
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली एक बेंच ने कहा कि मेयर तुरंत निर्वाचित किया जाना चाहिए क्योंकि अगर राष्ट्रीय राजधानी में महापौर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो यह अच्छा नहीं लगता है. CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रथमदृष्टया, अनुच्छेद 243R से पता चलता है कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं. सीजेआई ने कहा कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव होना चाहिए. उसके बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के लिए चुनाव होना चाहिए.
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