Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन देने की मांग और नियमित जांच को लेकर ईडी ने कोर्ट में कहा कि डाइट चार्ट की रिपोर्ट आ रही है.


कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की याचिका पर ईडी को कल यानी शनिवार (20 अप्रैल, 2024) को जवाब फाइल करने के लिए बोला है. कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ ही जेल अथॉरिटी को भी जवाब देने के लिए कहा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा.


कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका की कॉपी देने का निर्देश दिया. अदालत ने आगे कहा कि हमको अभी नहीं पता है कि केजरीवाल की अर्जी में क्या मांग की गई है.


इसके जवाब में केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने ईडी को अर्जी की कॉपी दे दी है. वहीं जेल अथॉरिटी ने कहा जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद बंद कर दिया था.


किसने क्या दलील दी?
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को 22 साल से डाईबेटिक की परेशानी है, वह हर दिन इंसुलीन लेते है. गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल का जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उसी डॉक्टर से कंसल्टेंट करने की उन्हें इजाजत दी जाए.


अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की नियामित जांच हो ताकि उनका अलार्मिंग ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सके. उन्होंने जेल में 48 बार घर का खाना, जिसमें से सिर्फ 3 बार आम भेजा गया था. 


केजरीवाल के वकील ने आगे कहा, ''8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं भेजा गया. सिर्फ एक बार नवरात्रि के खाने में पूड़ी खाई है.''


तिहाड़ जेल प्रशासन ने क्या कहा?
जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वो फल या कुछ भी खाए, लेकिन वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं. हमें एम्स से भी राय मिली कि केजरीवाल को आम से परहेज करना चाहिए. अथॉरिटी ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है.


अथॉरिटी ने कहा कि हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है तो मुझे ये सुझाव देना पड़ेगा कि मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना नहीं दिया जाना चाहिए.


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