(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Aryan Khan Bail: अब कब खुलेगी जमानत की पेटी, कितने बजे तक रिहा होंगे आर्यन खान? जानें सब कुछ
Aryan Khan Bail: जेल प्रशासन का कहना है कि अगर रात तक आदेश की कॉपी बॉक्स में डाली जाती है तो शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास आर्यन रिहा हो सकते हैं.
Aryan Khan Bail: क्रूज़ ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के दूसरे दिन भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ सके. यानी आज की रात भी आर्यन को जेल में ही बितानी पड़ेगी. आर्यन की लीगल टीम तमाम कोशिशों के बावजूद शाम साढ़े पांच बजे तक आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानती पेटी में रिहाई का आदेश नहीं डाल सकी. आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने कहा, "आज के दिन आखिरी बार जमानत पेटी खुल चुकी है. नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं."
कब खुलेगी जमानत की पेटी
आर्यन की रिहाई का आदेश आज रात में ही जमानत की पेटी में डाली जाएगा. लेकिन जेल के बाहर लगी जमानत की पेटी अब कल सुबह 5.30 बजे खुलेगी. जेल अधीक्षक ने कहा कि रिहाई आदेश की एक फिज़िकल कॉपी जमानत की पेटी में डालनी होती है. इसके लिए जेल के अधिकारियों ने शाम 5:35 तक इंतज़ार किया.
कल कितने बजे रिहा हो सकते हैं
रिहाई आदेश की कॉपी आज रात में ही जमानत की पेटी में डाल दी जाएगी, जिसके बाद कल सुबह 5:30 बजे पेटी खुलने के बाद कॉपी जेलर तक पहुंचेगी. जेल प्रशासन का कहना है कि अगर रात तक आदेश की कॉपी बॉक्स में डाली जाती है तो शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास आर्यन रिहा हो सकते हैं.
जमानत के लिए क्या है शर्त
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देते हुए 14 शर्तें लगाई हैं. इसके मुताबिक, आर्यन खान ड्रग्स गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिनके आधार पर NCB द्वारा अपराध दर्ज किया गया है. आर्यन बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ेंगे.
कोर्ट ने ये भी कहा है कि पासपोर्ट को तत्काल विशेष अदालत को सौंपा जाए. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. अभियुक्त किसी भी प्रकार के मीडिया में विशेष गणना से पहले लंबित कोई बयान नहीं देगा. अगर उन्हें मुंबई से बाहर यात्रा करनी है, तो जांच अधिकारी को अपना यात्रा कार्यक्रम देना होगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB मुंबई कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है.
गुरुवार को मिली जमानत
आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की ज़मानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में तीन दिनों तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने तीनों ज़मानत दे दी. हालांकि कि गुरुवार को बेल ऑर्डर नहीं आया था, जिसके कारण आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी है. अब बेल ऑर्डर आने के बाद माना जा रहा है कि ऑर्यन की शुक्रवार देर शाम तक आर्थर रोड जेल से रिहाई हो जाएगी.