Aryan Khan Bail: ड्रग्स केस के आरोप में फंसे आर्यन खान को आज जेल से रिहा किया जा सकता है. ड्रग्स केस के मामले में फंसे आर्यन खान को जमानत मिलने के दूसरे दिन भी जेल से बाहर नहीं निकल सके. आर्यन खान को बाहर न निकल पाने को लेकर आर्थर रोड के जेल प्रशासन ने कहा कि आज के दिन आखिरी बार जमानत पेटी खुलने के वक्त उनके कागजात नहीं पहुंचे थे इस कारण उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है. जेल प्रशासन ने कहा कि नियम के मुताबिक तय वक्त के हिसाब से उनके कागजात नहीं पहुंचे थे इस कारण प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया. हालांकि, उन्होंने ये भी जोड़ा कि आर्यन का व्यवहार जेल में अबतक बढ़िया रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि आर्यन खान की रिहाई शनिवार सुबह में हो जाएगी.
करीब साढ़े तीन बजे जारी किया गया आदेश
बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दे दी गई थी. इसके बाद आज हाई कोर्ट की ओर से करीब साढ़े तीन बजे ऑर्डर जारी किया गया. रिहाई के आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें (आर्यन खान) एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर रिहा किया जाएगा.
तय वक्त पर जेल तक नहीं पहुंचा कागजात
हाई कोर्ट की ओर से आदेश मिलने के बाद आर्यन खान की ओर से कोर्ट में मौजूद वकीलों ने कोशिश की कि तय वक्त पर कागजात जेल तक पहुंच जाए. लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो सके. जस्टिस एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किये.
क्या है जेल से रिहाई के नियम
कोर्ट की ओर से करीब साढ़े सात बजे रिहाई का ऑर्डर जारी किया गया. जेल के नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम के साढ़े 5 बजे के पहले ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डालना होता है. जिसके कुछ देर बाद जेल से कैदी को रिहा कर दिया जाता है. अगर इस वक्त के बाद कागजात डालने पर अगले दिन जमानत पेटी खोली जाती है और कैदी को रिहा किया जाता है.
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