Aryan Khan Bail: आर्यन खान की ज़मानत पर नहीं हुआ फैसला, अब आज होगी सुनवाई
Aryan Khan Bail: ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फैसला नहीं हो सका. बॉम्बे हाई कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी.
Aryan Khan Bail: क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका पर बुधवार को भी फैसला नहीं हो सका. बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. आज लगातार दूसरा दिन रहा जब कोर्ट में वकीलों ने दलील रखी.
आर्यन खान और अन्य को क्रूज से ड्रग्स पकड़े जाने के सिलसिले में 2 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में लिया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में अब तक 20 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को निचली अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई थी. आर्यन खान इस समय ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.
आर्यन की जमानत पर मंगलवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. उनकी तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आर्यन खान से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था. प्रदीप गाबा ने गेस्ट के तौर पर आर्यन को क्रूज पर बुलाया था. साथ ही उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास के आरोप से खुद को अलग कर लिया.
दरअसल, इस केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सैल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर अवैध वसूली के लिए प्रयास करने के आरोप लगाए हैं. वानखेड़े के नेतृत्व में ही दो अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने क्रूज पर छापेमारी की थी. वसूली के आरोपों की जांच के लिए एनसीबी ने टीम गठित की है.
आज अरबाज मर्चेंट की तरफ से वकील अमित देसाई पेश हुए. उन्होंने कहा कि जब कथित अपराध एक वर्ष से कम समय के लिए दंडनीय हो. सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था. छोटे-मोटे अपराधों में गिरफ्तारी अपवाद है. यह अर्नेश कुमार के फैसले (जजमेंट का हवाला) का फरमान है. उन्होंने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. अब यह बन गया है 'गिरफ्तारी नियम है और जमानत अपवाद'.
उन्होंने कहा, ''हमें (अरबाज मर्चेंट) ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जो किया ही नहीं गया है. अरबाज़ मर्चेंट पर ड्रग्स उपभोग करने का इरादा भी लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई मेडिकल जांच नहीं किया गया था.''
वहीं मुनमुन धमेचा की तरफ से वकील काशिफ़ अली खान पेश हुए. उन्होंने कहा कि मुनमुन एक फैशन मॉडल हैं और उन्हें क्रूज पर बुलाया गया था. जब वो वहां पहुंची तो एनसीबी की टीम ने छापेमारी की. कमरे से एक पैकेट मिला लेकिन मुनमुन के पास से कुछ भी नहीं मिला.
मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने सुनवाई टाले जाने के बाद कोर्ट से बाहर कहा, ''सभी तीनों आरोपियों (आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट) की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दलील पूरी हो गई है. एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह कल दलीलों का जवाब देंगे. कल दलील पेश करने का समय 3 बजे के बाद रहेगा.''