Aryan Khan Bail: अभिनेता शाहरुख खान आर्थर रोड जेल के लिए घर से निकल गए हैं. शाहरुख चार गाड़ियों के काफिला लेकर निकले हैं. आज देर शाम तक ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं. बेटे की रिहाई के वक्त शाहरुख खान खुद उन्हें रिसीव करने निकले हैं.


आर्यन के वकील ने क्या कहा?


सीनियर एडवोकेट सतीश माने शिंदे ने आर्यन खान को आज रिहाई मिलेगी या नहीं इस सवाल पर कहा, "हमारी लीगल टीम ऑपचारिकताओं में व्यस्त है. जैसे ही जज शूरिटी को मंज़ूर कर देंगे वैसे ही रिलीज़ ऑर्डर मिल जाएगा." उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं की आज ही रिलीज़ ऑर्डर मिल जाए.


कोर्ट ने जारी किया बेल ऑर्डर


बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज आर्यन खान का पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया. इस ऑर्डर में उन शर्तों का भी ज़िक्र किया गया है, जिन्हें आर्यन को रिहाई के बाद माननी होंगी. बेल ऑर्डर से जानकारी मिली है कि आर्यन को 1 लाख रुपये के मुचलके पर कोर्ट से बेल मिली है. 


रिहाई के बाद आर्यन को माननी होंगी ये शर्तें


बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB मुंबई कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है. यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन करने की हकदार होगी.


आर्यन खान ड्रग्स गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिनके आधार पर NCB द्वारा अपराध दर्ज किया गया है. आर्यन बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ेंगे. कोर्ट ने ये भी कहा है कि पासपोर्ट को तत्काल विशेष अदालत को सौंपा जाए. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. अभियुक्त किसी भी प्रकार के मीडिया में विशेष गणना से पहले लंबित कोई बयान नहीं देगा. अगर उन्हें मुंबई से बाहर यात्रा करनी है, तो जांच अधिकारी को अपना यात्रा कार्यक्रम देना होगा. 


आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की ज़मानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में तीन दिनों तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने तीनों ज़मानत दे दी. हालांकि कि गुरुवार को बेल ऑर्डर नहीं आया था, जिसके कारण आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी है. अब बेल ऑर्डर आने के बाद माना जा रहा है कि ऑर्यन की शुक्रवार देर शाम तक आर्थर रोड जेल से रिहाई हो जाएगी.


तीन अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी


आपको बता दें कि आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री और साजिश के लिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार किये गये हैं.


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