Aryan Khan Drugs Case: हिंदी फिल्मों के बादशाह शारुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में ज़मानत मिलने के बाद दूसरे दिन भी जेल से रिहा नहीं हो सके. वक्त रहते रिहाई का आदेश जेल की जमानत पेटी तक नहीं पहुंच सका, जिसके चलते अब आर्यन को एक रात जल में और बितानी होगी. इस बीच आर्थर रोड के जलर ने आर्यन खान के जेल में व्यवहार को लेकर जानकारी दी है.


आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने कहा, "आर्यन का व्यवहार अबतक जेल में अच्छा रहा है." इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन आखिरी बार जमानत पेटी खुल चुकी है. नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं. आज आर्यन बाहर नहीं निकलेगा. 


आर्यन की रिहाई के लिए कितनी कोशिश हुई?


जस्टिस एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किये. इसके बाद आर्यन खान के वकील आदेश की सत्यापित प्रति विशेष अदालत (एनडीपीएस कोर्ट) में ले गए. सत्यापन के बाद विशेष अदालत (सेशंस कोर्ट) से रिहाई का कागज साढ़े पांच बजे तक नहीं जारी किया जा सका. 


नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम के साढ़े 5 बजे के पहले ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डाल दिया जाता है तो उसके कुछ देर बाद जेल से रिहाई मिल जाती है. हालांकि इसके बाद पत्र डालने पर अगले दिन सुबह 6 बजे जमानत पेटी खोली जाती और उसके कुछ घंटों के बाद जमानत मिल जाती है. 


जमानत के लिए शर्त


हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देते हुए 14 शर्तें लगाई हैं. इसके मुताबिक, आर्यन खान ड्रग्स गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिनके आधार पर NCB द्वारा अपराध दर्ज किया गया है. आर्यन बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ेंगे. 


कोर्ट ने ये भी कहा है कि पासपोर्ट को तत्काल विशेष अदालत को सौंपा जाए. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. अभियुक्त किसी भी प्रकार के मीडिया में विशेष गणना से पहले लंबित कोई बयान नहीं देगा. अगर उन्हें मुंबई से बाहर यात्रा करनी है, तो जांच अधिकारी को अपना यात्रा कार्यक्रम देना होगा. 


बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB मुंबई कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है.