Aryan Khan Drugs Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर ये निर्णय कर पाना मुश्किल है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा कमर्शियल क्वांटिटी के अपराध में शामिल हैं. कोर्ट ने शनिवार को आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी किया. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है, जिससे साबित होता हो कि इन्होंने आपराधिक साजिश को अंजाम दिया हो.
वाट्सएप चैट पर कोर्ट ने कही ये बात
जस्टिस एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. विस्तृत आदेश की प्रति शनिवार को मुहैया कराई गई. अदालत ने कहा कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से लिए गए वाट्सएप चैट से पता चलता है कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उसने, मर्चेंट और धमेचा और मामले के अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
इसमें यह भी कहा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान का जो स्वीकृति बयान दर्ज किया है, उसपर केवल जांच के मकसद से गौर किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल यह निष्कर्ष निकालने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है.
चौदह पन्नों वाले आदेश में कहा गया, ‘‘ऐसा कोई भी सकारात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है जो अदालत को इस बात पर राजी कर सके कि समान मंशा वाले सभी आरोपी गैरकानूनी कृत्य करने के लिए राजी हो गए.’’ अदालत ने एनसीबी ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सभी आरोपियों के मामलों पर विचार साथ में होना चाहिए.
कोर्ट ने इस बात पर उठाए सवाल?
आदेश में कहा गया कि तीनों ने पहले ही लगभग 25 दिन कैद में काट लिए हैं और अभियोजन ने अभी तक उनकी चिकित्सीय जांच तक नहीं कराई है, ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने मादक पदार्थ का सेवन किया था कि नहीं. आदेश में यह भी कहा गया कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला है और इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है. मर्चेंट और धमेचा के पास से अवैध मादक पदार्थ पाया गया, जिसकी मात्रा बेहद कम थी.
आदेश के अनुसार, ‘‘अदालत को ऐसे मामलों में पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि क्या इस बात के पर्याप्त सुबूत हैं कि वह प्रथम दृष्टया यह तय कर सके कि आवेदकों (आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा) ने साजिश रची और यह कि अभियोजन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29के प्रावधान लगाने में सही है.’’
न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा कि अदालत को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत होती है कि आरोपियों के खिलाफ साजिश का मामला साबित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर कुछ सामग्री मौजूद हो. अदालत ने कहा,‘‘ केवल इसलिए कि आवेदक क्रूज पर यात्रा कर रहे थे, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के प्रावधान लगाने को संतोषजनक आधार नहीं कहा जा सकता.’’
न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा कि अगर अभियोजन के मामले पर गौर किया भी जाए तो भी इस प्रकार के अपराध में सजा एक वर्ष से अधिक नहीं है.
नवाब मलिक ने क्या कहा?
कोर्ट ने आर्यन और अन्य आरोपियों को लेकर जो बातें कहीं उस पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि फर्जीवाड़ा एक्सपोज़ हो गया है. बता दें कि इस मामले में नवाब मलिक लगातार दावा करते रहे हैं कि आर्यन खान को फंसाया गया है.
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