Aryan Khan Drugs Case: क्रूज ड्रग्स केस में आज मुंबई की विशेष अदालत ने दो आरोपी मनीष राजगढ़िया और अविन साहू को जमानत दे दी. राजगढ़िया इस मामले में 11 वें आरोपी हैं और एनसीबी ने उन्हें 2.4 ग्राम गांजा के साथ गिरफ़्तार किया था. उनके वकील अजय दुबे ने बताया कि मनीष राजगढ़िया को 50 हज़ार रुपये के बॉन्ड पर ज़मानत दी गई है. राजगढ़िया एक व्यापारी हैं जो की गोवा से मुंबई आ रहे थे तभी उन्हें रोका गया. आरोप लगा कि मनीष के पास से 2.4 ग्राम गांजा मिला पर पंचनामा में लिखा है कि उनके पास से कुछ नहीं मिला था.


बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एजेंसी की टीम ने दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी की थी. इस दौरान एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज से ड्रग्स बरामद किया गया है. इस मामले में क्रूज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट समेत कई को हिरासत में ले लिया गया. बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. एजेंसी ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. 


आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को निचली अदालत से जमानत नहीं मिली है. इसके बाद आर्यन ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है. उनकी याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में बुधवार को भी सुनवाई होगी. जमानत का विरोध कर रही एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी ने कहा कि वह ना केवल ड्रग्स लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे.


वहीं आर्यन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला था.


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