Aryan Khan Drug Case: क्रूज पर नशीले पदार्थ जब्त होने के मामले में इन आरोपियों को मिली जमानत, पढ़ें पूरी लिस्ट
Aaryan Khan Drug Case: अन्य आरोपी जिनकी जमानत याचिकाओं को शनिवार को विशेष अदालत ने स्वीकार किया, उनमें नूपुर सतीजा, गोमित चोपड़ा, गोपालजी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा शामिल हैं.
Aaryan Khan Drug Case: मुंबई (Mumbai) की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ (Narcotics) जब्त होने के मामले में गिरफ्तार कथित ड्रग तस्कर आचित कुमार और छह अन्य को शनिवार को जमानत दे दी. इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) भी एक आरोपी हैं. विशेष अदालत के जज वी वी पाटिल ने राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को जमानत दी. इसके साथ ही इस चर्चित मामले में गिरफ्तार किए गए 20 में से 12 आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है.
इससे पहले NDPS अदालत ने आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत नामंजूर कर दी थी. बाद में बंबई हाइकोर्ट ने गुरूवार को उन्हें और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी. NCB ने दावा किया था कि उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयानों के आधार पर आचित कुमार को गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप है कि वह आर्यन खान को मादक पदार्थ की सप्लाई करता था.
आर्यन खान मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए
अन्य आरोपी जिनकी जमानत याचिकाओं को शनिवार को विशेष अदालत ने स्वीकार किया, उनमें नूपुर सतीजा, गोमित चोपड़ा, गोपालजी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा शामिल हैं. अदालत का विस्तृत जमानत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है. विशेष अदालत ने 26 अक्टूबर को मामले के दो अन्य आरोपियों मनीष राजगढ़िया और अविन साहू को जमानत दे दी थी. वे इस मामले में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति थे. दरअसल दो अक्टूबर को, एनसीबी ने क्रूज जहाज पर छापेमारी कर प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था. इससे पहले शनिवार को आर्यन खान मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए, जहां वह गिरफ्तारी के बाद पिछले 22 दिनों से बंद थे.
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