Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को आज क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ऑफिस जाकर हाजिरी लगानी होगी. आर्यन खान जमानत पर बाहर हैं. मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान को सशर्त जमानत दी थी. इसके अनुसार हर शुक्रवार को उन्हें सुबह 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी. आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे.


आर्यन की रिहाई के बाद भी शर्ते लागू



  • आर्यन खान जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.

  • हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच आकर हाजिरी देनी होगी.

  • किसी दूसरे आरोपी के संपर्क में नहीं रहना होगा.

  • जांच से जुड़ी बातें मीडिया या सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते.

  • आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल NDPS कोर्ट में जमा करना होगा.

  • कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं.

  • अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो NCB विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन की हकदार होगी.


दो अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे आर्यन खान


बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने दो अक्टूबर को मुंबई के एक क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया था. इसी आरोप में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में एनसीबी ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई लोग जमानत पर बाहर आ गए हैं.


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